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भोपाल में जल्द ही होंगे 15 से
अधिक वार्ड कोरोना मुक्त
भोपाल: 25 अप्रैल 2020, जिला प्रशासन और नगर निगम के एकजुट प्रयास और निरंतर सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं का सकारात्मक असर अब मैदान पर दृष्टिगोचर होने लगा है। जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही भोपाल शहर में पूर्व में घोषित 15 से अधिक वार्डों को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित किए जाएंगे और यह क्षेत्र कोरोना संक्रमण मुक्त माने जाएंगे। लागातर मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग, सर्वे और सेनिटाइजेशन से भोपाल को जल्दी ही कोरोना मुक्त जिला बनाने में मदद मिलने लगी है ।
भोपाल शहर के 15 से अधिक वार्डो में दिनांक 22 मार्च 2020 से आज तक कोई भी नया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। **प्रोटोकॉल अनुसार विगत 28 दिनों से किसी कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव ना पाए जाने की स्थिति में उस कंटेनमेंट क्षेत्र का स्केल डाउन जिला प्रशासन द्वारा कर दिया जाता है।*
जिला प्रशासन उपरोक्त वार्डो को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित करेगा । इन कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्रों में जिला में लॉकडाउन के नियम ही लागू रहेंगे बाकी लगे अन्य कठोर प्रतिबंधों को शिथिल कर दिया जाता है।
इसी तरह भोपाल शहर के 15 से अधिक वार्डो विगत 14 दिनों से कोई भी व्यक्ति कोविड- 19 पॉजिटिव नहीं आया है। अगर यही सिलसिला निरंतर 28 दिनों तक जारी रहता है तो यह क्षेत्र भी जिला प्रशासन द्वारा कंटेंटमेंट मुक्त घोषित किए जाएंगे।
जिला प्रशासन का इन कंटेनमेंट क्षेत्र को कोरोना मुक्त बनाए जाने के निरंतर और अथक प्रयास जारी है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने लगातार निगाह रख क्रर्रवाई की है , संक्रमित व्यक्ति के फर्स्ट कॉन्ट्रेक्ट और फर्स्ट कॉन्ट्रेक्ट के भी फर्स्ट कॉन्ट्रेक्ट को चिन्हित कर उन सब की सेम्पलिंग की करवाई की गई है,जिससे कोरोना पॉजिटिव लगभग हर व्यक्ति को अस्पताल तक पहुचाने में मदद मिली है जिससे सामाजिक फैलाव में रोकने में मदद मिली है। विभिन्न विभागों जैसे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित होते ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा क्षेत्र की बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर उसे चारों तरफ से बंद करना। पुलिस विभाग द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 24x7 ड्यूटी लगाकर उस क्षेत्र में कंटेंटमेंट एरिया के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के साथ-साथ नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करना, नगर निगम द्वारा पूरे कंटेनमेंट क्षेत्र को युद्ध स्तर पर रोजाना घर-घर जाकर सैनिटाइज करना, स्वास्थ विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्ति की कांटेक्ट हिस्ट्री और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सघन हेल्थ सर्वे करना और थोड़ा सा भी संदिग्ध स्थिति पाए जाने पर उक्त व्यक्तियों के सैंपल लेकर उन्हें टेस्ट हेतु भेजने की त्वरित व्यवस्था करना, खाद्य और आपूर्ति विभाग का दिन रात इन क्षेत्रों में अतिआवश्यक वस्तुओ और खाद्यान की आपूर्ति बनाए रखना शामिल गई।
इनके साथ ही स्थानीय स्तर पर सभी आमजनों ने लॉकडाउन और कंटेनमेंट क्षेत्र के नियमों का स्व प्रेरणा से पालन कर जिला प्रशासन को अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। सभी आमजनों द्वारा नगर निगम या स्वास्थ दलों का तालियों से अभिनन्दन और फूलमालाओं से स्वागत कर प्रशासन और आमजनों के बीच एक सहयोग और स्वागत की नई अतुलनीय परंपरा को जन्म दिया है।
उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके निवास स्थान को एपिक सेंटर मानकर उसके आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट क्षेत्र में लॉकडाउन के साथ अन्य कठोर प्रतिबंध जैसे बाहरी क्षेत्र में आवागमन , होम डिलीवरी आदि पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा इन कंटेंटमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा सघन हेल्थ सर्वे किया जा कर कोरोना पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट हिस्ट्री और स्थानीय हेल्थ सर्वे अनुसार संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल लिए जाते हैं और इन सैंपल को जांच हेतु लैब भेजा जाता है।
इन क्षेत्रों से भेजे गए सैंपल में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इन्हें रेड ,ऑरेंज , येलो और ग्रीन जोन में विभाजित किया जाता है। जिन क्षेत्रों में 28 दिनों से अधिक अवधि तक कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाता है तो उसे जिला प्रशासन द्वारा कंटेंटमेंट क्षेत्र से मुक्त घोषित कर दिया जाता है।
बुघवार समाचार सेवा